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संस्था / विद्यालय संबद्धता

संस्था / विद्यालय संबद्धता

विदर्भ में कार्य करते हुए समान विचारधारा वाले संगठनों एवं विद्यालयों को संबद्धता दी जाती है। जो संस्थान और विद्यालय विद्या भारती विदर्भ से संबद्ध होना चाहते हैं, उन्हें संबद्धता नियमों और उसकी भूमिका को समझना चाहिए। इसके लिए संबद्धता नियमावली और उसकी भूमिका को डाउनलोड करना होगा।
संपूर्ण नियमावली पढ़ने के बाद ही अपने संस्था के कार्यकारी मंडल की सभा में इस पर चर्चा की जानी चाहिए और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया की जानी चाहिए।

संबद्धता की भूमिका

विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान संपूर्ण भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला अग्रणी संगठन है तथा भारत वर्ष के सभी प्रांतों में विभिन्न समितियों के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 13000 से अधिक औपचारिक विद्यालय और सेवा बस्ती तथा दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र एवं तटवर्ती क्षेत्र में लगभग 11000 संस्कार केंद्र और एकल विद्यालय अनौपचारिक विद्यालय के स्वरूप में संचालित कर रही हैं । भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रकाश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देने का प्रयास संपूर्ण भारत वर्ष में सतत चल रहा है ।

“विद्या भारती विदर्भ” संस्था विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्धित है । यह संस्था पश्चिम क्षेत्र में गत 19 वर्षों से शैक्षिक क्षेत्र में कार्यरत है । वर्तमान परिस्थिति में विभिन्न शिक्षा संस्थानों एवं विद्यालयों की संबद्धता के लिए महाराष्ट्र में नूतन नियमावली निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी । उसी के अनुसार विद्या भारती विदर्भ की ओर से संबद्धित संस्था / विद्यालयों को शैक्षिक सहाय्यता निम्नलिखित प्रकार से दी जा रही है –

1. शैक्षिक गुणवत्ता विकास के लिए आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण वर्ग जैसे कि शिक्षा संस्था संचालक वर्ग, आचार्य प्रशिक्षण वर्ग, आधारभूत विषयों के प्रशिक्षण वर्ग, वैदिक गणित प्रशिक्षण वर्ग, विभिन्न सम्मेलन, कार्यशालाएं इ. शैक्षिक तथा संगठनात्मक आयोजनों में संस्था /विद्यालयों को या उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेगी ।

2. संस्था या विद्यालयों की आवश्यकता अनुसार विशेष विषयों के प्रशिक्षण के लिए तज्ञ मार्गदर्शकों की योजना करना ।

3. अखिल भारतीय संगठन से जुड़ने के लिए तथा शैक्षिक सहाय्यता प्रदान करने के लिए संस्था प्रतिनिधि विद्या भारती विदर्भ की साधारण सभा का सदस्य रहेगा । उसे मतदान अधिकार नहीं रहेगा ।

4. विद्या भारती तथा शिक्षा संस्था का दृढ़ परिचय होने की दृष्टि से विद्या भारती प्रतिवर्ष संस्था या विद्यालय को 3 उपक्रमों के सुझाव देकर उसके सफल आयोजन में सहाय्यता करेगी ।

5. School Games Federation of India (SGFI) से विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की संबद्धता है । विद्या भारती विदर्भ से संबद्धित विद्यालयों के छात्र विद्या भारती की यंत्रणा से अखिल भारतीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकते हैं । उसी प्रकार से वे अखिल भारतीय स्तर पर संपन्न होने वाले गणित विज्ञान मेला तथा संस्कृति महोत्सव में भी सम्मिलित हो सकेंगे ।

6. विद्या भारती विदर्भद्वारा संस्था या विद्यालय विकास की दृष्टि से आवश्यक मार्गदर्शन भी होगा।

प्रावरण पत्र (Covering Letter)


संबद्धता नियमावली (Affiliation Rule)


विद्या भारती संलग्नता प्रारूप (Format) – संस्था के लिये


विद्या भारती संलग्नता प्रारूप (Format) – विद्यालय के लिये


विद्या भारती संलग्नता प्रारूप (Format) – शिशुवाटिका के लिये